PRE & POST मैट्रिक छात्रवृत्ति दिशा-निर्देश वर्ष 2024-25
विधालय में अध्ययनरत विधार्थियों द्वारा नियमित अध्ययन हो सकें एवं नामाकंन वृद्धि हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृति योजनाए संचालित की जा रही है।
विधार्थी द्वारा समय पर आवेदन कर दिया जाता है किन्तु निम्न समस्याओं के कारण विधालय द्वारा समय पर आवेदन नहीं किया जाता जिससे आवेदन में विलम्ब होता है, एवं भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता है।
आधार एवम जनाधार मिस मैच होना।
विधार्थी का स्वयम का बैंक खाता जनाधार मे नहीं होना
समय पर आवेदन एवं भुगतान प्राप्त करने के लिए विधार्थी द्वारा एवं कक्षा अध्यापक द्वारा निम्न कार्य यथा समय पूर्ण करने चाहिए,
विधार्थी द्वारा किये जाने वाले कार्य
1. विधार्थी का आधार और जनाधार शाला दर्पण / विधालय रिकार्ड के अनुसार सही होना चाहिए अर्थात विधार्थी का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पिता जी का नाम आदि ( अग्रेजी के अक्षरों में)
2. विधार्थी सबसे पहले अपने आधार को अपडेट करावे यदि कक्षा अध्यापक निर्देशित करें तत्पश्चात आधार को अपने बैंक खाता से लिंक करावे या केवाईसी करावे उसके बाद अपने जनाधार में बैंक खाता जुडवायें।
3. आधार एवं जनाधार में करवाये गये संशोधन की कोपी अपने कक्षाध्यापक को जरूर देवें।
उपरोक्त कार्य करने से छात्रवृत्रि आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
कक्षा अध्यापक द्वारा किये जाने वाले कार्य
1. कक्षा अध्यापक द्वारा आधार एवं जनाधार का समय पर वेरिफाई करना Staff Login - Authenticate Student Janaadhar-Aadhar Info -Update-Authenticate Student Janaadhar-Aadhar Info
2. विधार्थी से संबंधित जानकारी यथा राशन कार्ड नम्बर, बीपीएल, अन्तोदय, वार्षिक आय, मोबाईल् न आदि शाला दर्पण पर आवेदन करने से पहले चैक करे यदि भरे हुए नहीं है तो शाला दर्पण पर अपडेट करावें।
स्टाॅफ लाॅगिन पर आधार , जनाधार वेरिफाई करने के लिए लाॅगिन करें
संस्थाप्रधान द्वारा रखी जाने वाली सावधानी
1. आवेदन में कक्षा 9 से 12 के विधार्थी के लिए अस्वच्छ छात्रवृति के लिए विधार्थी का स्वयं के बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, आदिा मिलान करें, तथा कक्षा 6 से 8 में माता या पिता या जनाधार मुखिया का बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, आदि जरूर मिलान करे
छात्रवृत्रि के लिए आवेदन करें
आय प्रमाण पत्र का प्रारूप मात्र सहयोग के लिए विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा ।
निदेशालय द्वारा जारी आदेश छात्रवृत्रि के संबंध में
NMMS SCHOLARSHIP NEW PROCESS CLICK HERE
I कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
A. पात्रता एवं शर्तें:-
1. विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6 से 8 में आध्ययनरत हो।
3.
विद्यार्थी के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4.
विद्यार्थी जिसे केंन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5.
विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 (29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8.
योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
B. छात्रवृति की दरें (अधिकतम 10 माह के लिए) 100/- प्र.माह रुपये
9.
आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जनआधार आधार , अंतिम तिथि 31.08.2024
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II कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
A. पात्रता पूर्व शर्ते :-
1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3.
विद्यार्थी के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) आयकर दाता न हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथया बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29) शिक्षा-8/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8.
योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
B.
छात्रवृति की दरें
छात्रा 6 से 8 125/- प्र.माह (SC, ST दोनों के लिए)दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)
छात्र 6 से 8 75/- प्र.माह (SC, ST दोनों के लिए)दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)
9.
आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जनआधार आधार , अंतिम तिथि 31.08.2024 ।
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III कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)
A. पात्रता एवं शर्तें:-
1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3.
विद्यार्थी के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय /सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद केवर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। केन्द्रांश राशि का भुगतान आधार से seeded बैंक खाते में किया जायेगा।
जनाधार में विधार्थी का स्वयं का बैंक खाता जुडा हो एवं वह बैंक खाता आधार से सिडेड हो अन्यथा छात्रवृति आवदेन में परेशानी होगी तथा भुगतान समय पर नहीं होगा। ।
8. छात्रवृति की दरें - डेस्कॉलर(वार्षिक) 3500 हॉस्टलर 7000(वार्षिक)
आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र जनआधार आधार , अंतिम तिथि 31.08.2024।
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IV कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसुचित जनजाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व नैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)
A. पात्रता एवं शर्ते :-
1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3.
विद्यार्थी के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर की वार्षिक जाय 250 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में आध्ययनरत राहते हुए छात्रवृत्ति कंवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अधया बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 (29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8.
योजनानार्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं आधार बेस्ड पेमेन्ट लागू होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान आधार से seeded बैंक खाते में किया जायेगा।
जनाधार में विधार्थी का स्वयं का बैंक खाता जुडा हो एवं वह बैंक खाता आधार से सिडेड हो अन्यथा छात्रवृति आवदेन में परेशानी होगी तथा तथा भुगतान समय पर नहीं होगा । ।
B. छात्रवृति की दरें -
225रुपये छात्रवृति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)
750 रुपये पुस्तके व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुक्त)
आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनआधार आधार।
छात्रवृति हेतु प्रस्ताव प्रेषण अन्तिम तिथि 31.08.2024
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V कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)
A. पात्रता एवं शर्तें
1. विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 09/10 में अध्ययनरत हो।
3.
विद्यार्थी के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे कंन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत, से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या मत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति कंवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3 (29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8
योजनान्तर्गत विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं आधार बेस्ड पेमेन्ट लागू होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।
जनाधार में विधार्थी का स्वयं का बैंक खाता जुडा हो एवं वह बैंक खाता आधार से सिडेड हो अन्यथा छात्रवृति आवदेन /भुगतान में परेशानी होगी ।
B. छात्रवृति की दरें
छात्रवृति राशि 4000/-दर (वार्षिक)
आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनआधार, आधार , अन्तिम तिथि 31.08.2024 ।
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VI कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
A. पात्रता एवं शर्ते
1. विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग का हो। (एम.बी.सी में 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4 राईका, रैबारी (देबासी) तथा 5 गडरिया (गाडरी) गायरी जातियां शामिल है)
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 06 से 10 में अध्ययनरत हो।
3.
विद्यार्थी के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/ सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत राहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथया बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 (29) शिक्षा-1/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
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योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
B. छात्रवृति की दरें -
कक्षा छात्र छात्रा
6 से 8 50/- प्र.माह(10 माह हेतु) 100/- प्र.माह(10 माह हेतु)
9 से 10 60/- प्र.माह (10 माह हेतु) 120/- प्र.माह(10 माह हेतु)
आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनआधार, आधार, अन्तिम तिथि 31.08.2024 ।
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VII सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (Unclean) छात्रवृति
A. पात्रता एवं शर्तें:-
1.
विद्यार्थी सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के परिवार का हो। इस हेतु स्थानीय निकाय, सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथया विभाग द्वारा मान्यता प्राप्ा निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 01 से 10 में अध्ययनरत हो।
3.
विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केबल एक वर्ष के लिए देय होगी बंदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथया बाद के वर्ष
के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
5.
विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6.राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
7.
योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं केन्द्राश राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।
जनाधार में विधार्थी का स्वयं का बैंक खाता जुडा हो एवं वह बैंक खाता आधार से सिडेड हो अन्यथा छात्रवृति आवदेन /भुगतान में परेशानी होगी ।
B. छात्रवृत्ति की दरें -
कक्षा 1 से 10 वार्षिक अनुदान 3500/- Dayscholars
कक्षा 3 10 वार्षिक अनुदान 8000/- Hostellers
आवश्यक दस्तावेज अभिभावक के सफाईकर्मी या जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण-पत्र, जनआधार आधार , अन्तिम तिथि 31.08.2024 ।
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VIII कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसुचित जाति (SC) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति
A. पात्रता एवं शर्तेः-
1. विद्यार्थी अनुसुचित जाति वर्ग का होना चाहिए।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
3.
इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे।
4. विद्यार्थी के माता-पित्ता या उनके संरक्षक (माता-पित्ता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के
वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
6.
विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
7.
योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा एवं केन्द्रांश राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक अकाउण्ट में किया जायेगा।
जनाधार में विधार्थी का स्वयं का बैंक खाता जुडा हो एवं वह बैंक खाता आधार से सिडेड हो अन्यथा छात्रवृति आवदेन में परेशानी होगी तथा भुगतान समय पर नहीं होगा। ।
8. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 (29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
B.
छात्रवृत्ति की दरें-
कक्षा 11-12 छात्रवृति रुपये 400.00 प्रतिमाह Hostler , 250.00 प्रतिमाह डेस्कालर (अधिकतम 10 माह के लिए)
C. आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनआधार, आधार , अन्तिम तिथि 31.08.2024 ।
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IX कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसुचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति
A. पात्रता एवं शर्तेः-
1. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
2. विद्यार्थी को अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
3.
इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे।
4.
विद्यार्थी के माता-पिता संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2,50,000 रुपये तक हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
6.
विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
7.
योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। आधार बेस्ड पेमेन्ट व्यवस्था लागू होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।
जनाधार में विधार्थी का स्वयं का बैंक खाता जुडा हो एवं वह बैंक खाता आधार से सिडेड हो अन्यथा छात्रवृति आवदेन में परेशानी होगी तथा भुगतान समय पर नहीं होगा ।
8. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3 (29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्य ार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
B.
छात्रवृत्ति की दरें -
कक्षा 11-12 छात्रवृति रुपये 380.00 प्रतिमाह Hostler , 230.00 प्रतिमाह डेस्कालर (अधिकतम 10 माह के लिए)
C. आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनआधार, आधार , अन्तिम तिथि 31.08.2024 ।
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X कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति
A. पात्रता एवं शर्तेः-
1. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जायेगी।
2. विद्यार्थी को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) का होना चाहिए।
3. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
4.
विद्यार्थी जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अन्य पिछडा वर्ग के लिए 2.50 लाख रूपये से अधिक ना हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षामें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
6.
विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नाहीं रह रहा हो।
8. उक्त योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
7.
विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
9. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3 (29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्य ार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
B. छात्रवृत्ति की दरें-
कक्षा 11-12 छात्रवृति रुपये 380.00 प्रतिमाह Hostler , 230.00 प्रतिमाह डेस्कालर (अधिकतम 10 माह के लिए)
C. आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जनआधार, आधार , अन्तिम तिथि 31.08.2024 ।
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XI केन्द्र प्रवर्तित OBC/DNT/EBCवर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)
A. पात्रता एवं शर्तें:-
1. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
2.
विद्यार्थी को OBC/DNT/EBCवर्ग का होना चाहिए अर्थात (OBC/DNT/EBC) वर्गमें निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते है।
जैसे बीपी.एल कार्डधारक की पुत्री पुत्र
अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र,
स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक महिला की पुत्री/पुत्र,
अनाथ बालिका/बालक, विद्य वा स्वंय,
विद्यवा की पुत्री/पुत्र,
तलाकशुदा महिला स्वंय,
तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र,
विशेष योग्यजन स्वंय,
विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र (उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदकको प्राथमिकता दी जायेगी।)
3. विद्यार्थी जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय उक्त पर्गों के लिए 2.50 लाख रूपये से अधिक ना हो।
4. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
5.
विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या मत्ता नही मिल रहा हो।
7. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। आधार बेस्ड पेमेन्ट व्यवस्था लागू होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाता में किया जायेगा।
जनाधार में विधार्थी का स्वयं का बैंक खाता जुडा हो एवं वह बैंक खाता आधार से सिडेड हो अन्यथा छात्रवृति आवदेन में परेशानी होगी तथा भुगतान समय पर नहीं होगा ।
8. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3 (29) शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह
छात्रवृत्ति देय है।
B.
छात्रवृत्ति की दरें
कक्षा 11-12 कुल राशि 5000.00 वार्षिक राशि (रूपये में)
C. आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनआधार, आधार, अन्तिम तिथि 31.08.2024 ।
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लेख सुविधा मात्र हैं , विभागीय आदेश का भी अध्ययन करें।
विभागीय आदेश
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